पन्ना पुलिस अधीक्षक रियाज़ इक़बाल को हाई कोर्ट का नोटिस
बिना अनुमति सिविल जज के आवास को किया था सील
पन्ना- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पन्ना पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल को नोटिस जारी करतें हुए 4 जुलाई को उच्च न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश जारी किये है प्राप्त के अनुसार अजयगढ में पदस्थ रहे सिविल जज मनोज सोनी के आवास में पुलिस द्वारा बिना जिला न्यायालय के अनुमति के ताला जडते हुए सील कर दिया गया था। उक्त संबंध में न्यायाधीश मनोज सोंनी ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था की सतना जिला निवासी एक युवती ने उनके खिलाफ भादवि की धारा 498, 376 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई इस पर कार्यवाही करतें हुए अजयगढ पुलिस ने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था याचिका में कहा गया था की इस मामले में जिला अदालत पन्ना से अग्रिम जमानत दी गई थी तथा याचिका कर्ता न्यायाधीश मनोज सोनी 30 जून तक अवकाश पर चले गये थे जिसकी सूचना मुख्यालय एवं जिला न्यायधीश को दी थी जिसके बावजूद 28 जून को अजयगढ टी आई ने उनके आवास में ताला जड़ दिया था। इस संबंध में अधिवक्ता बृजेश दुबे ने तर्क दिया की न्यायिक अधिकारी के मकान पर ताला जड़ने के पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश से या हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश से अनुमति ली जानी आवश्यक थी लेकिन पुलिस अधीक्षक तथा अजयगढ पुलिस द्वारा कोई अनुमति नही ली गई जिसे मुख्य न्यायधीश हेमन्त गुप्ता की डिवीजन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना याचिका दायर कर ली तथा पन्ना एसपी को 4 जुलाई को कोर्ट में हाजिर हो कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दियें है।
पन्ना एसपी रियाज़ इक़बाल का हुआ स्थानांतरण
विवेक सिंह होंगे पन्ना के नए एसपी
मध्यपरदेश शासन गृह विभाग द्वारा ट्रांसफर सूची जारी की गयी है जिसमे पन्ना एसपी रियाज़ इक़बाल को पन्ना से स्थान्तरित करते हुए सिगरौली जिले का पुलिस अधीक्षक का पदभार सौंपा गया है। इंदौर पश्चिम में पदस्थ विवेद सिंह भापुसे 2012 बैच को पन्ना पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है।